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मई 3, 2024 5:41 अपराह्न

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झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को औपबंधित जमानत दी

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को औपबंधित जमानत दे दी है। न्यायधीश आर मुखोपध्याय की अदालत ने हेमंत सोरेन को अपने चाचा के श्राद्धकर्म में 6 मई को कुछ शर्तों के साथ शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि वह पुलिस कस्टडी में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वह मीडिया से भी बात नहीं कर सकेंगे।

साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को खरिज करते हए ईडी की ओर से की गयी गिरफ्तारी को सही ठहराया है। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश एस चंद्रशेखर और न्यायधीश नवनीत कुमार की अदालत में हुई। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती दी थी। हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले पर कहना था कि उनकी गिरफ्तारी व रिमांड गलत है। उन पर इडी जो आरोप लगाये हैं, वह मनी लॉउंड्रिंग के नहीं हैं। उधर, हेमंत सोरेन ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। वहीं, हेमंत सोरेन की ओर से अपने चाचा के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए जमानत याचिका दायर की गयी है। उन्होंने औपबंधिक जमानत मांगी है।

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