झारखंड हाईकोर्ट ने टैक्स से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने सरकार को प्रार्थी की कंपनी मेसर्स कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड की दो साल की असेसमेंट राशि नौ फीसदी ब्याज के साथ छह सप्ताह में वापस करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मेसर्स कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड ने सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।