झारखंड हाईकोर्ट ने जैप-6 जमशेदपुर के कमांडेंट आनंद प्रकाश के पांच साल और तीन माह की निलंबन अवधि का वेतन का भुगतान का निर्देश दिया है। इसी के साथ एकल पीठ ने निलंबन अवधि का वेतन नहीं देने के बिहार सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया।
निलंबन अवधि 24 जनवरी 2006 से आठ अप्रैल 2011 के दौरान आनंद प्रकाश बिहार के गया में डीएसपी के पद पर थे। बिहार सरकार ने क्रिमिनल केस के तहत उनपर कार्रवाई की थी, लेकिन उनके खिलाफ लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए और उन्हें सजा नहीं मिली।