झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जनसेवकों के ग्रेड पे घटाने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। बता दें कि जनसेवकों की नियुक्ति के वक्त उनका ग्रेड पे चौबीस सौ रुपये था जिसे वर्ष दो हजार तेइस में घटाकर दो हजार कर दिया गया था।