राज्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज- रिम्स की बदहाली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिम्स की गवर्निंग बॉडी को 8 से 14 सितंबर के बीच अनिवार्य रूप से बैठक करने का निर्देश दिया।
इस बैठक की निगरानी के लिए हाई कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त जज को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जीबी की बैठक में लिए गए निर्णयों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।