सितम्बर 12, 2024 9:01 अपराह्न

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झारखंड नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका पर सुनवाई हुई

राज्य में अब नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय के आदेश से अब राज्य में नगर निकाय चुनाव करने का रास्ता साफ हो गया है।