- झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग को वन विभाग में एसीएफ और रेंजर की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में पहले से नौकरी कर रहे लोगों को उम्र सीमा में छूट देने का निर्देश दिया है। इस मामले में न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित करते हुए कहा कि याचिका के अंतिम आदेश से प्रार्थियों की नियुक्ति प्रभावित होगी।
Site Admin | अगस्त 30, 2024 11:10 पूर्वाह्न
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के लोक सेवा आयोग को दिया निर्देश, वन विभाग में एसीएफ और रेंजर की नियुक्ति के विज्ञापन में पहले से नौकरी कर रहे लोगों को उम्र सीमा में छूट दी जाए छूट