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जुलाई 30, 2024 2:44 अपराह्न

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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो माह के अंदर पेशा नियमावली लागू करने का आदेश जारी किया

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो माह के अंदर पेशा नियमावली लागू करने का आदेश जारी किया है। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सूजित नारायण प्रसाद और न्यायाधीश एके राय की अदालत में इससे जुड़ी कई जनहित याचिकाओं पर कल सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पेशा नियमावली बने अट्ठाईस साल हो गए।

 

आदिवासी हितों के लिए झारखंड बने चौबीस साल हो गये, पर नियमावली लागू नहीं हुई जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियमावली लागू करने की प्रक्रिया जारी है।

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