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जुलाई 25, 2024 4:24 अपराह्न

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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने प्रोन्नति देने के मामले में टेट पास की अनिवार्यता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि किसी कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी जा सकती है। इसके लिए सरकार नियमावली बनाकर शिक्षकों को प्रोन्नति दे।