सितम्बर 11, 2024 7:59 अपराह्न

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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की याचिका पर सुनवाई के दौरान नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी और रांची के उपायुक्त को हाजिर होने का आदेश दिया

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी और रांची के उपायुक्त को हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। उसी दिन सभी को सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।