झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की मिली-भगत की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी की ओर से याचिका में उपलब्ध कराये गये सभी साक्ष्य जांच योग्य हैं। यह मामला राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन कोयला की चोरी से संबंधित है। इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। जांच में तथ्य सही पाए जाने पर सीबीआई आगे की कार्रवाई कर सकती है। न्यायालय ने मामले में प्रतिवादी बनाए गए सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करने का निर्देश दिया है।
Site Admin | अक्टूबर 4, 2024 12:26 अपराह्न
झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद में कोयला चोरी की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया