झारखंड उच्च न्यायालय ने दुमका में हाईस्कूल शिक्षक के पद पर नियुक्ति के 11 माह बाद शिक्षक पद से हटाये जाने के मामले में यूजीसी को प्रतिवादी बनाया है और पांच बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यूजीसी पूछा है कि तीन साल का बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस स्ट्रीम में आता है।
प्रार्थी की ओर से बताया गया कि उसने फिजिकल एजुकेशन में डिग्री ली है और यूजीसी के अनुसार यह विषय साइंस स्ट्रीम में आता है। मामले में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।