झारखंड उच्च न्यायालय ने खूंटी जिले में हो रही अफीम की खेती को लेकर नाराजगी जतायी है। कल कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद और अरूण कुमार राय की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि झारखंड में नशे का अवैध कारोबार रोकने में अबतक पुलिस विफल रही है। कोर्ट ने कहा कि यदि पुलिस नशे का कारोबार नहीं रोकती है तो इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप करेगा।
Site Admin | जून 11, 2024 4:26 अपराह्न
झारखंड उच्च न्यायालय ने खूंटी जिले में हो रही अफीम की खेती को लेकर नाराजगी जतायी है
