झारखंड में आचार संहिता लागू होने के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाए जाने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।
आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1987 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम में राजनीतिक सामग्री के अनाधिकृत रूप से सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए दंड का प्रावधान है।
इस बीच, सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव अगले महीने की 13 और 20 तारीख को दो चरणों में होंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी।