जीएसटी परिषद ने दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर दरों में कटौती को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दे दी है, जिससे अधिकांश वस्तुएँ और सेवाएँ सस्ती हो गई हैं। परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय संरचना में बदल दिया है। तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं सहित चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत का एक अतिरिक्त स्लैब पेश किया गया है।
कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि नई दरें इस महीने की 22 तारीख, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी को दिवाली का तोहफ़ा देने के वादे को पूरा करती है।
विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी परिषद की दरों में कटौती का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है और छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों सहित सभी के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना है।