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सितम्बर 2, 2023 6:16 अपराह्न | Himachal Pradesh | Shimla

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला चंबा के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए सूची के अनुसार स्थापित मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण कार्य किया जा रहा है

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने जानकारी देते हुए बताया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के अनुसरण में संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन आदेश 2008 के अंतर्गत जिला चंबा के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए सूची के अनुसार स्थापित मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों की सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 2 सितंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार व नायब तहसीलदार) , सभी खण्ड विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद चम्बा व डलहौजी एवम नगर पंचायत चुवाड़ी के कार्यालयों में कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों की सूचियां 8 सितंबर तक जनसाधारण के निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी ।

उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त सूचियां का अवलोकन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट http://ceohimachal.gov.in पर भी किया जा सकता है।
अपूर्व देवगन ने बताया कि प्रकाशित मतदान केन्द्रों की सूचियों में किसी प्रकार का परिवर्तन या कोई आपत्ति या सुझाव हो तो सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ( एडीएम / एसडीएम) चुराह , भरमौर , चम्बा , डलहौजी व भटियात के कार्यालय में 8 सितंबर तक प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्राप्त आपत्ति व सुझाव का निपटारा 11 सितंबर को राजनैतिक दलों के साथ विचार विमर्श हेतु होने वाली बैठक में किया जाएगा।