जिला कोषाधिकारी गिरिजा मनकोटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी पेंशनरों को 1 जुलाई से अपने जीवन प्रमाण जिला कोषाधिकारी कार्यालय व संबधित उपकोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि ज़िला या प्रदेश से बाहर रह रहे पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कर जिला कोष कार्यालय चम्बा को प्रेषित कर सकते हैं।
साथ में उन्होंने यह भी बताया कि पेंशनर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा पी.पी.ओ. संख्या एवं आधार संख्या आधारित बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण वेबसाइट (जीवन प्रमाण) से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करवाकर उसकी हार्ड कॉपी जिला कोषाधिकारी चम्बा को प्रेषित कर सकते हैं।