जम्मू और कश्मीर में विमान संचालन की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जम्मू के ज़िला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत एक निषेधाज्ञा जारी की है। यह जम्मू हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में अपशिष्ट निपटान को नियंत्रित करती है।
ज़िला मजिस्ट्रेट ने जम्मू हवाई अड्डे के एक किलोमीटर के दायरे में, जिसमें बेलीचराना, सतवारी, मीरां साहिब और फलियां मंडल जैसे क्षेत्र शामिल हैं, कचरा, अपशिष्ट पदार्थ और खाद्य अपशिष्ट डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय वायु सेना के अधिकारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं और हवाई अड्डे के पास कचरे और खाद्य अपशिष्ट के अंधाधुंध डंपिंग के संबंध में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद जारी किया गया है।