जम्मू-कश्मीर में श्रम विभाग ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी कारखानों से फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकरण करने का आग्रह किया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य सभी फैक्ट्रियों में कानूनी रूप से अनिवार्य मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।
श्रम विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि कारखाना अधिनियम, 1948 कारखानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए बनाया गया है और इसका उद्देश्य सभी कारखानों में काम के घंटे, मजदूरी और वार्षिक छुट्टी जैसे श्रम मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।
पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर 20 दिन के अंदर करना होगा और इस निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ फ़ैक्टरी अधिनियम की धारा 92 और 94 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दो साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।