निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 126 ए के तहत जम्मू-कश्मीर के लिए विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान मीडिया द्वारा किसी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया है।
अधिसूचना के अनुसार जम्मू-कश्मीर में चुनाव परिणामों को लेकर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध चुनाव के पहले दिन से निर्धारित घंटों की शुरूआत से चुनाव के समाप्त होने के बाद आधे घंटे तक जारी रहेगा। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में 18 सितम्बर 2024 से होंगे।