केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पांच लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन अवकाश करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135 बी के तहत पांच दिनों का अवकाश घोषित किया है।
आदेश के अनुसार मतदान के लिए प्रत्येक मतदाताओं को बिना वेतन कटौती के अवकाश मिलेगा चाहे वह कैजुअल कामगार हो या किसी भी व्यापार, व्यवसाय या किसी भी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। 19 अप्रैल को उधमपुर, 26 अप्रैल को जम्मू, 7 मई को अनंतनाग-राजौरी, 13 मई को श्रीनगर और 20 मई को बारामुला संसदीय क्षेत्रों में मतदान के दिन अवकाश रहेगा।