जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में बकाया बिजली बिल वाले छह लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने वाली आम माफी योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता मूल धनराशि अदा कर अपने बिजली बिल का निस्तारण कर सकते हैं। इसमें 31 मार्च 2025 तक देय ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया गया है। यह योजना सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2025 तक के लंबित बिल पर ही लागू होगी। इनके लिए यह आखिरी माफी योजना है। छह लाख उपभोक्ताओं को राहत देने के अलावा इस कदम से बिजली विकास विभाग के राजस्व संग्रह में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि ब्याज माफी होने पर मूल भुगतान बढ़ सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2026 तक अपने बकाया बिल समान किस्त में चुकाने होंगे और मौजूदा बिलों को बिना नागा समय पर चुकाना होगा।
Site Admin | अगस्त 5, 2025 12:23 अपराह्न
जम्मू-कश्मीर: बकाया बिजली बिल वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने वाली आम माफी योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई
