जम्मू-कश्मीर में जम्मू जिला प्रशासन ने उन सभी मोटर वाहन सहायक उपकरणों की बिक्री, खरीद और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनका उपयोग वाहनों में अनधिकृत रूप से किया जा रहा था। जिला प्रशासन ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत यह आदेश जारी किया है। इससे जिले में ऐसी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। यह कदम यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान कई अनाधिकृत वाहनों को जब्त किए जाने के बाद उठाया गया है। ऐसे सहायक उपकरणों में बड़े आकार के टायर, प्रेशर हॉर्न, म्यूजिकल हॉर्न, धातु के बंपर, रंगीन विंडो फिल्म और इसी तरह की फिटिंग शामिल हैं।
Site Admin | अगस्त 5, 2025 11:51 पूर्वाह्न
जम्मू-कश्मीर: जम्मू जिला प्रशासन ने वाहनों में अनधिकृत रूप से उपयोग किये जाने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया
