जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में अगले आदेश तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शर्मा के हवाले से पुंछ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत ये प्रतिबंध लागू किया है। आदेश में कहा गया है कि चालू विवाह सीजन के दौरान विशेष रूप से देर शाम और रात के समय पटाखे जलाने से सेना और सुरक्षा बलों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।
आदेश में एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ नगर परिषद पुंछ, ईओ नगर समिति सुरनकोट और जिला सूचना अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर ढोल बजाकर लोगों को विवाह समारोहों या उत्सवों के दौरान पटाखों का उपयोग न करने की जानकारी दें। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी।