प्रदेश में दीपावली पर्व के अवसर पर रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों को स्थानीय सामग्री विक्रय करने पर लगने वाले बाजारी कर और शुल्क से छूट प्रदान की गई है। यह आदेश आज से 11 नवम्बर देवउठनी ग्यारस तक प्रभावशील रहेगा।
इसी तरह,प्रदेश की ग्राम पंचायतों में रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय, पथ पर विक्रय करने वाले, छोटे व्यवसायियों, ग्रामीण कारीगरों एवं गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों को दीपावली पर्व पर निर्मित सामग्री के विक्रय के लिये पंचायत क्षेत्रों में लाने तथा विक्रय करने पर बाजार शुल्क से छूट प्रदान की गई है।