छत्तीसगढ़ सरकार ने जीएसटी नियमों में बदलाव करते हुए राज्य की सीमा में ई-वे बिल में दी गई छूट को समाप्त कर दिया है। इसके लिए हाल ही में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य के व्यवसायियों के लिए अब पचास हजार रूपए मूल्य से अधिक के माल का परिवहन करने पर ई-वे बिल जनरेट करना आवश्यक होगा। अभी तक राज्य में एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई-वे बिल जारी करना जरूरी नहीं था।
Site Admin | मई 27, 2024 8:07 अपराह्न
छत्तीसगढ़ सरकार ने जीएसटी नियमों में बदलाव करते हुए राज्य की सीमा में ई-वे बिल में दी गई छूट को समाप्त कर दिया है
