छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यगृह और रोगोपचार संबंधी नियमों का सरलीकरण करते हुए चिकित्सा संस्थानों के लिए नई अधिसूचना जारी की है। अब प्रदेश में सभी दवाखानों को आवेदन के साथ निर्धारित मापदंडों का पालन करने के लिए शपथ पत्र देने पर स्वतः लाइसेंस दिया जाएगा, जिसे वे डाउनलोड कर सकते हैं। नये नियमों के अनुसार एक से दस बिस्तर तक के अस्पतालों को आवेदन के साथ मापदंडों का पालन करने के लिए शपथ पत्र देने पर लाइसेंस दिया जाएगा और तीन महीने के अंदर उन्हें मापदंडों को पूरा करना होगा। वहीं, ग्यारह से तीस बिस्तरों वाले अस्पतालों को नियमों के तहत आवेदन करना होगा तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनका तीन महीनों के अंदर अस्पताल का निरीक्षण कर लाइसेंस जारी किया जाएगा। तीस बिस्तरों वाले अस्पतालों को फायर एनओसी और बायोमेडिकल वेस्ट के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की बाध्यता से छूट होगी। नियमों के सरलीकरण से तीस बिस्तरों तक के अस्पतालों को अब पंजीयन कराने में आसानी होगी।
Site Admin | दिसम्बर 18, 2024 7:39 अपराह्न
छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यगृह और रोगोपचार संबंधी नियमों का सरलीकरण करते हुए चिकित्सा संस्थानों के लिए नई अधिसूचना जारी की
