छत्तीसगढ़ में एचआईवी पीड़ित, दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग और अस्सी वर्ष या उस से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को यात्री बसों में मुफ़्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही नक्सलवाद से प्रभावित ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्रमाण पत्र हो, उनको भी यात्री बस में सफर करने पर किराये में पचास प्रतिशत की रियायत दी जा रही है।
इस बीच, परिवहन विभाग ने निर्धारित राशि से अधिक किराया वसूल करते पाए जाने और बिना किराया दर सूची चस्पा किए संचालित तीन सौ उनचास यात्री वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर चार लाख सैंतालीस हजार से अधिक का जुर्माना लगाया है।