छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति कल एक नवंबर से लागू हो गई है। बीते अट्ठाईस अक्टूबर को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति को मंजूरी दी गई थी। यह नीति इकतीस मार्च दो हजार तीस तक के लिए लागू की गई है। नई नीति में तय किया गया है कि सर्विस सेक्टर के उद्योग स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए कई वर्ग को खास छूट भी दी जाएगी।
राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टांप शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, वैल्यू एडेड टैक्स का प्रावधान किया है। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु और सेवा कर में भी छूट देने के प्रावधान हैं।
नई औद्योगिक नीति में विकासखंडों को तीन समूहों में बांटा गया है। जिसके तहत पहला समूह विकासशील का है। इसमें दस विकासखंड हैं, जहां उद्योगों का काम हो रहा है। दूसरा समूह ऐसा है जहां काम हुआ, लेकिन कम हुआ। इसमें इकसठ विकासखंड हैं।
वहीं, तीसरा पचहत्तर विकासखंड का समूह है जहां औद्योगिक मामले में अति पिछड़ापन है, जहां कोई काम नहीं हुआ ऐसी जगह पर उद्योग विकास की दिशा में काम करने की तैयारी है।