छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में मेडिकल स्नातकोत्तर-पीजी में प्रवेश की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मेडिकल पीजी में नये सिरे से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने और इसका लाभ सभी सबंधित उम्मीदवारों को देने का आदेश जारी किया है। याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई।
Site Admin | फ़रवरी 28, 2025 8:33 अपराह्न
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में मेडिकल स्नातकोत्तर-पीजी में प्रवेश की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया
