छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज अरपा नदी के संरक्षण पर लगाई गई विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने जिला प्रशासन बिलासपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को 26 जून को अरपा नदी के उद्गम और संरक्षण का एक्शन प्लान प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट के निर्देश पर अरपा रिवाईवल कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
गौरतलब है कि अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति पेंड्रा की ओर से संरक्षक रामनिवास तिवारी, बिलासपुर के अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ल, सोमनाथ यादव और अक्षय नामदेव ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।