छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षक, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए छह सप्ताह में केवल डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। न्यायालय ने डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश भी दिए हैं।
Site Admin | अप्रैल 2, 2024 8:54 अपराह्न
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया
