छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सेवा से बर्खास्त किए गए 110 कर्मचारियों के बहाली के सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है। सिंगल बेंच के फैसले को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ और बिलासपुर कलेक्टर ने चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि इस बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष देवेंद्र पांडेय के कार्यकाल में बैंक में वर्ष दो हजार पंद्रह में भर्ती के नाम से अनियमितता के आरोप लगे थे, जिसकी शिकायत की गई थी।
जांच के लिए गठित कमेटी ने कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसके बाद बैंक के एक सौ दस कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया था।