मुंबई में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कल जाने-माने फिल्म निर्माता, राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए, उन्हें तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है।
अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के अनुसार राम गोपाल वर्मा को कैद के साथ तीन लाख 72 हजार रुपये का मुआवजा भी देना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें और तीन महीने कारागार में रहना होगा।
श्री वर्मा कार्रवाई के दौरान अनुपस्थित थे, इसलिए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया है। संबंधित पुलिस स्टेशन को सजा पर अमल करने का निर्देश भी दिया गया है।
लगभग सात साल पहले श्री नाम की कम्पनी के मालिक महेशचंद्र मिश्रा ने राम गोपाल वर्मा की फर्म के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
अदालत के फैसले पर राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर बताया कि मामला पूर्व कर्मचारी से जुडा है। उन्होंने कहा कि उनकी कानूनी टीम मामले को देख रही है।