छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के चवेली गांव में चूना-पत्थर के अवैध उत्खनन के मामले में खदान के संचालक को पौने पांच करोड़ रूपये का अर्थदण्ड दिया गया है। वहीं संचालक के खिलाफ कानूनी प्रकरण दर्ज करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई अपर कलेक्टर न्यायालय के आदेश पर की गई है। ग्रामीणों ने अवैध उत्खनन की शिकायत प्रशासन से की थी, जिस पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने बीते उन्नीस जुलाई को कार्रवाई का आदेश दिया।
Site Admin | जुलाई 25, 2024 7:38 अपराह्न
चूना-पत्थर के अवैध उत्खनन के मामले में खदान के संचालक को पौने पांच करोड़ रूपये का अर्थदण्ड
