श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि हाल में लागू चार श्रम संहिताओं से श्रमिकों और कामगारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। आज नई दिल्ली में श्रम और रोजगार सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि पूर्ववर्ती श्रम कानून संतोषजनक रूप से श्रमिकों के हित में नहीं थे।
उन्होंने कहा कि नये कानूनों के प्रावधान से अनुबंधित कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे से बाहर नहीं रहेंगे और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। श्री मांडविया ने कहा कि महिलाओं को सभी प्रतिष्ठानों में सभी प्रकार के कार्य और रात्रि पारी में काम करने की अनुमति दी गई है। इससे उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे और उनकी आय बढ़ेगी।
श्री मांडविया ने कहा की खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले कर्मियों को नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाकर 64 प्रतिशत कर दिया गया है।