चाईबासा की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला किरीबुरू थाना क्षेत्र का है, जहां 31 मार्च 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया एवं उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास की कठोर सज़ा सुनाई। साथ ही साथ उसपर 20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है।
Site Admin | अगस्त 21, 2024 9:40 अपराह्न
चाईबासा की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है
