चमोली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले में पहली जुलाई से 90 दिनों तक मध्यस्थता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को मध्यस्थ अधिवक्ता के सहयोग से आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निःशुल्क निस्तारित किया जाएगा। प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार ने बताया कि संबंधित व्यक्ति प्रकरण को मध्यस्थता के माध्यम से निःशुल्क निपटाने के लिए संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर सूचित कर सकते हैं।