मोबाइल ऐप्प
डाउनलोड करें

android apple
signal

अप्रैल 23, 2024 5:45 अपराह्न

printer

गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली-नागरिकता प्राप्त निवासियों को जारी होंगे निरस्तीकरण के आदेश

विदेश मंत्रालय ने एक महत्‍वपूर्ण घटनाक्रम में पासपोर्ट कार्यालयों को गोवा, दमन और दीव के उन निवासियों को निरस्तीकरण आदेश जारी करने के निर्देश जारी किए हैं, जिनके भारतीय पासपोर्ट पुर्तगाली नागरिकता प्राप्त करने के बाद रद्द कर दिए गए थे।

गृह मंत्रालय ने अब भारत के पूर्ववर्ती पुर्तगाली क्षेत्रों- गोवा, दमन और दीव के भारतीय नागरिकों के मामले में जमा किए गए प्रमाण पत्र के स्थान पर वैकल्पिक दस्तावेजों के रूप में निरसन प्रमाण-पत्र स्वीकार करने का निर्णय लिया है। ये वे लोग हैं जिन्‍होंने पुर्तगाली राष्‍ट्रीयता कानून के अनुसार पुर्तगाली नागरिकता ग्रहण की थी। इनमें ऐसे पूर्ववर्ती पुर्तगाली नागरिक शामिल हैं जिन्‍हें प्रमाण पत्र जमा करने के बजाय क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा निरसन आदेश जारी किया गया है।

यह निर्णय पहले की पासपोर्ट की आवश्यकताओं के कारण भारतीय विदेशी नागरिकता-ओसीआई का आवेदन करने के बहुत से अपात्र लोगों को राहत प्रदान करेगा।

गोवा के मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड हासिल करने के लिए जमा किए गए प्रमाण पत्र के बदले निरसन प्रमाण पत्र पर विदेश मंत्रालय का परिपत्र एक वैध दस्‍तावेज होने जा रहा है। इससे हजारों गोवा वासियों को राहत मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्‍ट में उन्‍होंने कहा कि यह गोवा के लिए बड़ी खबर है। श्री सावंत ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्‍यम जयशंकर को राज्‍य सरकार का आग्रह स्‍वीकार करने के लिए आभार व्‍यक्‍त किया। उन्‍होंने कहा कि इससे गोवा के हजारों लोगों और उनके परिजनों को बडी राहत मिलेगी।