दिसम्बर 10, 2025 7:56 अपराह्न

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गोवा क्लब के मालिकों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

गोवा के एक नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत की घटना के मामले में  क्लब के मालिकों को दिल्ली की अदालत ने अंतरिम जमानत नहीं दी है। नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा ने सुनवाई के लिए ट्रांजिट जमानत याचिका दायर की थी। अभियुक्तों की इस याचिका पर सुनवाई कर रही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने इनसे जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तारीख कल के लिए निर्धारित की।

6 दिसंबर की रात को हुई त्रासदी के बाद लूथरा बंधुओं ने थाईलैंड के फुकेत में शरण ली थी। उनके खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।

अदालत ने गोवा पुलिस को नाइटक्लब के चार मालिकों में शामिल अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दे  दी है। 

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