फ़रवरी 23, 2025 11:22 पूर्वाह्न

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गृह विभाग ने यूसीसी को लेकर भ्रामक और तथ्यविहीन जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी

उत्तराखंड गृह विभाग ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और तथ्यविहीन जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण का राज्य के निवास प्रमाणपत्र से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि विवाह पंजीकरण से बाहरी लोगों को उत्तराखंड का निवास प्रमाणपत्र मिल जाएगा, जो पूरी तरह गलत है।
गृह विभाग ने कहा कि अफवाह फैलाना या गलत जानकारी प्रसारित करना कानूनन अपराध है। ऐसे व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी को यूसीसी से संबंधित किसी भी प्रावधान पर संदेह या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो वे उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग से आधिकारिक माध्यमों पर संपर्क कर सकते हैं।

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