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सितम्बर 12, 2024 3:17 अपराह्न

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गांधी मैदान में 11 साल पहले हुए ब्लास्ट में दोषियों की फांसी की सजा को कैद में बदला गया

पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान में 11 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में रांची के चार दोषियों की फांसी की सजा को 30-30 साल कैद में बदल दी। इस मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया है। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की दायर डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।