उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए है कि आमजन के स्वास्थ्य के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों का नियमानुसार निरीक्षण और सैंपलिंग सुनिश्चित बनायें। उन्होंने कहा कि आगामी बरसात सीजन के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों, फलों, सब्जियों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने सभी कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुपालना के आदेश दिए। उपायुक्त सुमित खिमटा आज शुक्रवार को नाहन में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत आयोजित जिला स्तरीय सलाकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपायुक्त ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कारोबारी, डिपो होल्डर, मिड डे मील, शराब के ठेकेदार, केटरिग करने वाला कारोबारी, मेला, स्टाल, लंगर, आगनबाड़ी केन्द्रों को खाद्य सुरक्षा लाईसेंस लेना अनिर्वाय है। उपायुक्त सुमित खिमटा ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले फ्रूट और सब्जी विक्रेता जो कि वाहनों के माध्यम से अपना सामान बेचते हैं की गुणवत्ता पर लगातार नजर बनाये रखें। उन्होंने कहा कि गाड़ियों में सब्जी और फल बेचने वाले लोगों के विक्रय उत्पाद की समय-समय पर जांच करें ताकि जनता को गुणात्मक फल और सब्जियां उपलब्ध हो सकें।