वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्वीर समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के संयुक्त बैंक खाता खोलने और अपने समुदाय से किसी संबंधी को नामित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग ने कल इस बारे में एक परामर्श जारी किया।
क्वीर समुदाय के बारे में यह परामर्श सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारतीय संघ मामले में 17 अक्टूबर 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में जारी किया गया है। परामर्श में कहा गया है कि नामित व्यक्ति खाताधारक की मृत्यु होने पर खाते में बकाया राशि प्राप्त कर सकता है।