बुलंदशहर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रदीप चौधरी पर चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। विशेष अभियान राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौधरी के खिलाफ 8 फरवरी 2022 को बिना इजाजत जनसभा और रैली आयोजित करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। धारा-144 चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही है। विशेष जज विनय कुमार सिंह ने यह रोक श्री चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बावजूद अदालत में हाजिर न होने के कारण लगाई है। न्यायालय ने जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी इस बारे में जरूरी निर्देश दिये हैं।
Site Admin | अप्रैल 7, 2024 9:49 अपराह्न
कोर्ट ने बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी के चुनाव प्रचार पर लगाई रोक