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अप्रैल 30, 2024 9:11 अपराह्न

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कैट ने आईपीएस अधिकारी जी.पी. सिंह को चार हफ्ते में बहाल करने का आदेश दिया

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी जी.पी. सिंह को चार हफ्ते में बहाल कर उनके प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 21 जुलाई को राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जी.पी. सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ जी.पी. सिंह ने कैट में प्रकरण दर्ज कराया था। राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने जी.पी. सिंह के अलग-अलग ठिकानों पर छापे की कार्रवाई में आय से अधिक संपत्ति और संवेदनशील दस्तावेज मिलने के आधार पर भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था।