सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले के विरूद्ध दायर याचिका पर सुनवाई की सहमति व्यक्त की है, जिसमें नैदानिक प्रतिष्ठानों की सेवा सूची और पैकेज रेट दर्शाये जाने सहित कई दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 26 नवम्बर को फैसला सुनाया था तथा एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के विरूद्ध दायर याचिकाएं खारिज कर दी थी।
केरल निजी अस्पतालों के संघ और हुसैन कोया थंगल ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूति संदीप मेहता की पीठ ने आज सुनवाई करते हुए केरल सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कहा है।
अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी। न्यायालय ने प्रशासन से अगली सुनवाई तक केरल निजी अस्पताल संघ के किसी भी सदस्य के खिलाफ किसी तरह की प्रतिरोधी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।