केरल के विधायक और पूर्व मंत्री एंटनी राजू के सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए जाने के कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने पर विधानसभा सचिवालय औपचारिक अधिसूचना जारी करेगा। नेदुमंगड प्रथम श्रेणी की न्यायिक अदालत ने कल एंटनी राजू को तीन साल कैद की सजा सुनाई। उन पर अगले छह वर्षों तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया है। इस बीच, अदालत ने उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक उन्हें जमानत दे दी है क्योंकि उन्हें तीन वर्ष से कम समय के लिए कैद की सजा दी गई है।
यह मामला 34 साल पहले हुई एक घटना से संबंधित है, जिसमें एंटनी राजू को तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 60 ग्राम हशीश के साथ गिरफ्तार किए गए एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की मदद के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया था।