केरल उच्च न्यायालय ने आज 2017 के यौन उत्पीड़न पीड़िता की एर्नाकुलम सत्र न्यायाधीश की तथ्य जांच रिपोर्ट को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। मलयालम अभिनेता दिलीप भी इस मामले में एक आरोपी हैं।
उच्च न्यायालय को सौंपी गई इस रिपोर्ट में पीड़िता की एक रिट याचिका को संबोधित किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि निचली अदालत की हिरासत के दौरान यौन उत्पीड़न के फुटेज वाले मेमोरी कार्ड के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पीडिता ने उच्च न्यायालय की निगरानी में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा नई जांच कराए जाने का भी अनुरोध किया था।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायालय ने मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।