केरल उच्च न्यायालय ने असम के मजदूर मोहम्मद अमीर उल इस्लाम को मौत की सजा बरकरार रखी है। इस प्रवासी मजदूर को 2016 में एर्नाकुलम जिले के पेरूमबवूर में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में एर्नाकुलम की सत्र अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी0 बी0 सुरेश कुमार और एस0 मनु की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के विरूद्ध दायर याचिका खारिज कर दी।
असम से केरल मजदूरी करने आये मोहम्मद अमीर को पीडिता के घर में घुसने, उसके साथ दुष्कर्म और विरोध करने पर हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था।